बिहार के किसी भी जिले में अगर आप बिना री-रजिस्ट्रेशन कराए 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो अब कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं. सड़कों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन कराए 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर पूर्णत रोक लगाई जाए. राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के बिना री-रजिस्ट्रेशन के सड़क पर परिचालन को अवैध घोषित किया है. यह कदम सड़क दुर्घटना में कमी लाने, गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है. परिवहन सचिव ने बताया कि पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती हैं. ऐसे वाहनों का सड़क पर चलना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकता है.
15 साल पुराने सरकारी वाहन का नहीं होगा री-रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-29 (अ) के अनुसार, 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा और उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा. सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे. इन वाहनों का निष्पादन मोटरवाहन (रजिस्ट्रीकरण- और यान स्क्रैपिंग सुविधा संबंधी कार्य) नियम, 2021 के अनुसार RVSF (निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा) के माध्यम से किया जाना है. अब तक, सभी विभागों द्वारा 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है.
अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई
परिवहन सचिव ने कहा कि ऐसे वाहन जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन चलाये जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा. 15 साल पूरे होने पर जिन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा और जो बिना रजिस्ट्रेशन ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाते पाए जाएंगे, वैसे वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इन गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए लागू की गई है स्क्रैपिंग पॉलिसी
उन्होंने कहा कि राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है. इसके तहत पुराने वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंधन के समय 25 % और व्यवसायिक वाहनों की खरीद पर 15 % टैक्स में छूट दी जाएगी. इसके साथ ही पूर्व से लंबित टैक्स एवं पेनाल्टी में 90 %-100 % की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है.