इन्दौर, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनिल कुमार साहू की कोर्ट ने ड्रग तस्करी के मामले में अवैध हेरोइन के साथ पकड़ाए आरोपी शहजाद शाह पिता कमरुद्दीन निवासी माली मोहल्ला छत्रीपुरा और उसकी पत्नी ताहिरा शाह को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गंगवाल बस स्टैंड के पास 22 अक्टूबर 2023 को नाका लगाकर बाइक पर आ रहे उक्त दोनों आरोपियों को रोककर चेक किया तो इनके पास से 80 ग्राम अवैध हेरोइन मिली, जो ये किसी को बेचने के लिए ला रहे थे। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई पश्चात सक्षम न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
ड्रग तस्करी में पकड़ाए पति पत्नी को तीन साल की जेल, दो हजार अर्थदंड
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